इलेक्शन सहायक जानकारी (01)

               इलेक्शन सहायक जानकारी (01)
                
                  मतदाता सहायता बूथ

केन्द्र से सौ मीटर दूर ही लगेंगे मतदाता सहायता बूथ

* मतदाता सहायता बूथ पर मतदाता (मत दान करने वाला व्यक्ति) मतदान से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

* इस बूथ पर वे मतदाता अपनी पर्ची बनवा सकते हैं। जिन्हें घर पर पर्ची नहीं मिली है।

* चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी को मतदान के दिन मतदान केन्द्र से 100 मीटर दूर मतदाता सहायता बूथ स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। 

* चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी द्वारा बनाए जाने वाले मतदाता सहायता बूथ पर बिना शामियाना (टेंट) के केवल एक टेबल और दो कुर्सियां रखी जा सकेंगी। 

* अपनी पार्टी की पहचान के लिए अपने बूथ पर दो गुणा तीन फीट आकार का बैनर भी लगाया जा सकेगा। 

* मतदाता सहायता बूथ स्थापित करने के पहले अभ्यर्थी को स्थानीय निकाय की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा और बूथ स्थापित करने की जानकारी पुलिस में भी देना जरूरी होगा। 

* नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथों को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारियों को होगा।

* एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को केवल एक ही मतदाता सहायता बूथ स्थापित करने की अनुमति होगी। 


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